स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान

वैशाली में बाल श्रम पर बड़ा प्रहार: तीसरे दिन 8 बच्चे रेस्क्यू, नियोक्ताओं पर FIR की तैयारी”

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वैशाली में बाल श्रम पर बड़ा प्रहार: तीसरे दिन 8 बच्चे रेस्क्यू, नियोक्ताओं पर FIR की तैयारी”

वैशाली: जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर चलाएजा रहे विशेष अभियान के तीसरे दिन शुक्रवार को हाजीपुर के औद्योगिक थाना और नगर थाना क्षेत्र से कुल 8 बच्चों को रेस्क्यू किया गया।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल वैशाली और स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में यह ऑपरेशन चलाया गया। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, साथ ही नियोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के डायरेक्टर सह सचिव डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि 12 जून, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह और आरक्षी अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर जिले में लगातार छापेमारी हो रही है। हमारा लक्ष्य बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाना है।

डॉ. शुक्ला ने कहा कि बाल श्रम अधिनियम के तहत बच्चों से काम कराना अपराध है। दोषी नियोक्ता पर ₹20,000 से ₹50,000 तक जुर्माना और 2 साल तक की कैद हो सकती है। विमुक्त बच्चों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा ₹3,000 की सहायता राशि भी दी जाती है।

ऑपरेशन में औद्योगिक थाना और नगर थाने की पुलिस, बचपन बचाओ आंदोलन की अनुपम कुमारी, AHT सेल के इंस्पेक्टर याकूब अली , जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के नीलू कुमारी, राजीव कुमार, गुड्डू कुमार समेत कई सदस्य शामिल थे।

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