हाजीपुर के सहवाजपुर में बाल विवाह के दुष्परिणामों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

_स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान की पहल_
हाजीपुर [वैशाली]: बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों को लेकर सोमवार को सदर प्रखंड की सहवाजपुर पंचायत में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन परियोजना के सहयोग से किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के सक्रिय वार्ड सदस्य सुरेन्द्र पंडित ने की, जबकि संचालन अधिकार मित्र संतोष कुमार द्वारा किया गया।
इस अवसर पर संस्थान के सचिव सह कार्यक्रम निदेशक डॉ. सुधीर कुमार शुक्ला ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्पूर्ण विकास पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। कम उम्र में विवाह से लड़कियों में कुपोषण, मातृ मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती है। यह कानूनी रूप से भी दंडनीय अपराध है।
अधिकार मित्र संतोष कुमार ने ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह गैर-कानूनी है। उन्होंने अपील की कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय प्रशासन को दी जाए।
कार्यक्रम में निर्मला देवी, उर्मिला देवी, गीता देवी, भारती देवी, सोनी देवी,मुन्नी देवी, शकुंतला देवी, अनीता देवी,ज्योति कुमारी, रीना कुमारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं, युवा और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी उपस्थित लोगों ने बाल विवाह रोकने और बच्चों को शिक्षित करने की सामूहिक शपथ ली।
