बाल विवाह निषेध अधिनियम2006 पर आधारित लघु फ़िल्म विद्यालय के बच्चों को दिखाया गया
राजकीय मध्य विद्यालय गोरौल चकव्यास में गुरुवार को
बाल विवाह निषेध अधिनियम2006 पर आधारित लघु फ़िल्म विद्यालय के बच्चों को दिखाया गया। बाल संसद एवं मीना मंच के सदस्यों ने प्रधानाध्यापक प्रणव कुमार के नेतृत्व में एक नाटक भी प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम बच्चों को स्मार्ट क्लास में वीडियो दिखाए गए उसके उपरांत विद्यालय प्रांगण में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक में बाल विवाह के अंतर्गत दूल्हा दुल्हन के रूप में आरोही कुमारी एवं स्वाति सिंह तथा पंडित के रूप में आयुष कुमार जबकि पुलिस के रूप में छोटू कुमार ने अपने मंचन से इस नाटक को और प्रभावशाली बना दिया। इस नाटक के अंत में विद्यालय में उपस्थित बच्चों को यह संदेश दिया गया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। वर्ष 1929 से भारत में बाल विवाह निषेध है. इसे कानूनी अपराध माना गया। साथ ही माना गया कि यह बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है।