नए आपराधिक कानून की दी गई जानकारी
1 min readनए आपराधिक कानून की दी गई जानकारी।
सोमवार की सुबह गोरौल थाना परिसर में एक बैठक आयोजित कर कानून में संशोधन एवं नई आपराधिक कानून की जानकारी दी गई ,
सौ वर्षो के पश्चात आपराधिक क़ानून मे बदलाव किया गया है जो आज एक जुलाई से लागु किया गया है।
थाना क्षेत्र को लेकर जो आनाकानी होती थी वो भी इस क़ानून मे ख़त्म कर दिया गया है ,
घटना का आवेदन किसी भी थाना क्षेत्र दिया जा सकता है , और उसे संबंधित थाना को तक्षण संबंधित थाना को आवेदन कौपी भेज देगा।
सोमवार को गोरौल थाना पर नये आपराधिक कानूनों की जानकारी के लिये एक बैठक बुलायी गयी थी। इस बैठक मे थाना अध्यक्ष अरविन्द कुमार ने नये कानूनों के प्रावधानो की जानकारी दी । महिला और बाल अपराध से संबंधित जानकारी अवर निरीक्षक पुष्पलता कुमारी एवं शिवम कुमारी ने दी. वहीं अपर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने भी बदले गये आपराधिक धाराओं की जानकारी दी ।
अब कोई भी पीड़ित व्यक्ति थाना के वाटशॉप या ई -मेल पर भी अपनी फरियाद को दर्ज करा सकते है, लेकिन तीन दिनों के भितर थाने पर आकर अपना हस्ताक्षर आवेंगे पत्र पर करना अनिवार्य है। नये पुराने कानूनों मे कुछ बड़ी कठोरता को कम किया गया है। वही कुछ मे कठोरतम कानूनी करवाई की बात कही गयी।
है। न्यायालय को भी कार्रवाई के लिये सीमा क्षेत्र मे रखा गया है वही पुलिस अनुसंधानको को भी किसी भी मामले मे समय सीमा पर चार्जशीट न्यायालय को समर्पित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस मौके पर प्रमुख मुन्ना कुमार, सीओ अंशु कुमार, एस आई अभय कुमार, शैलेन्द्र कुमार सिंह के अलावे पंचायत प्रतिनिधि, क्षेत्र के गणमान्य बुद्धिजीवी सहित अन्य लोग शामिल थे।