युवा तंबाकू से दूरी बनाए रखने को संकल्प लें – सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस
1 min readयुवा तंबाकू से दूरी बनाए रखने को संकल्प लें
– सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस
शिवहर,31मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर मरीजों को तथा उनके परिजनों को तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने यह शपथ ली कि जीवन में हम कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे एवं अपने परिजनों परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों एवं किसी भी नशे का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। सदर अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी, डीएचएस तथा अन्य कार्यालयों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर तंबाकू के सेवन से परहेज करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉ राजदेव प्रसाद सिंह ने की। इस मौके पर सिविल सर्जन ने कहा नशा भले ही शान और लत के लिए किया जाता हो, पर यह जिंदगी की बेवक्त आने वाली शाम का भी मुख्य कारण है। लोग भले ही इसका मजा दिन भर के कुछ समय के लिए लेते हैं, लेकिन यह मजा कब लोगों लिए जिंदगी भर की सजा बन जाए, अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तंबाकू का सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक
गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ सुरेश राम ने बताया तंबाकू सिर्फ सेवन करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उनलोगों के लिए भी नुकसानदायक है जो तंबाकू सेवन करने वालों के आसपास रहते हैं। कहा कि तंबाकू से न सिर्फ एक आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता है बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
लोगों को जागरूक करना जरूरी
सिविल सर्जन डॉ राजदेव प्रसाद ने कहा लोगों को तंबाकू मुक्त समाज और इसके खतरों से बचाने के लिए पूरे विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस को आरंभ किया गया। इस अवसर पर डॉ जियाउद्दीन जावेद, डॉ अरुण कुमार व डॉ अजय कुमार ने बताया तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट मिनाक्षी कुमारी तम्बाकू के सेवन से आम लोगों को बचाने के लिए जागरूक कर रही है।
तंबाकू मुक्त घोषित है सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय
जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले साल ही कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू एवं तम्बाकू उत्पादों अथवा कोई अन्य पदार्थों का सेवन करके यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपए जुर्माने का निर्देश दिया गया है।
इधर-उधर थूकने पर जुर्माना का प्रावधान
जिले में तंबाकू का सेवन कर के यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 माह की जेल भी हो सकती है । इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा
सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। भा.द.वि. (IPC) की धारा 268 एवं 269* के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।