18 वर्ष से कम उम्र के लड़की एवं 21 वर्ष के कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होने देने का द क्रेकर एकेडमी शिक्षण संस्थान पर ताजपुर में लिया शपथ।
1 min read18 वर्ष से कम उम्र के लड़की एवं 21 वर्ष के कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होने देने का द क्रेकर एकेडमी शिक्षण संस्थान पर ताजपुर में लिया शपथ।
ताजपुर , समस्तीपुर से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट
ताजपुर / समस्तीपुर : – – – जिले के ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र के एनएच 28 मुसरीघरारी -मुजफ्फरपुर पथ स्थित द क्रेकर एकेडमी ताजपुर में प्रयास जूवेनाइल एड सेंटर समस्तीपुर के द्वारा छात्र छात्राओं के बीच बाल विवाह के रोकथाम के लिए संस्था के डायरेक्टर मोहित झा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया । कार्यक्रम में बाल विवाह फ्री इंडिया अभियान के तहत उपस्थित छात्र – छात्राओं ने शपथ लिया कि मैं बाल विवाह का विरोध करूंगा । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के सोनेलाल ठाकुर ने कहा की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की शादी का उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया है । इससे पहले लड़के व लड़कियों को शादी करना कानूनी अपराध है । उन्होंने कहा की प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर द्वारा बाल विवाह जैसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाज में कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो उसके रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर 9289692023 पर सूचना दे सकते है । मौके पर मोहित झा, अमन कुमार, प्रशांत कुमार, आर बी सिंह, उमा शंकर, मुकेश कुमार, मो.खालिद, मो. आदिल, कुंदन कुमार, उत्कर्ष कुमार, रजनीश कुमार, तनज्जुम, प्रबुद्ध भारती समेत प्रयास संस्था के सोनेलाल ठाकुर, मुकेश कुमार, यशवंत पांडेय दीपक शर्मा आदि ने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम पर विस्तार से चर्चा किया।18 वर्ष से कम उम्र के लड़की एवं 21 वर्ष के कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होने देने का द क्रेकर एकेडमी पर ताजपुर में लिया शपथ।
समस्तीपुर जिले के ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र के एनएच 28 मुसरीघरारी -मुजफ्फरपुर पथ स्थित द क्रेकर एकेडमी ताजपुर में प्रयास जूवेनाइल एड सेंटर समस्तीपुर के द्वारा छात्र छात्राओं के बीच बाल विवाह के रोकथाम के लिए संस्था के डायरेक्टर मोहित झा के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया । कार्यक्रम में बाल विवाह फ्री इंडिया अभियान के तहत उपस्थित छात्र – छात्राओं ने शपथ लिया कि मैं बाल विवाह का विरोध करूंगा । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के सोनेलाल ठाकुर ने कहा की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की शादी का उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया है । इससे पहले लड़के व लड़कियों को शादी करना कानूनी अपराध है । उन्होंने कहा की प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर द्वारा बाल विवाह जैसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समाज में कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो उसके रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर 9289692023 पर सूचना दे सकते है । मौके पर मोहित झा, अमन कुमार, प्रशांत कुमार, आर बी सिंह, उमा शंकर, मुकेश कुमार, मो.खालिद, मो. आदिल, कुंदन कुमार, उत्कर्ष कुमार, रजनीश कुमार, तनज्जुम, प्रबुद्ध भारती समेत प्रयास संस्था के सोनेलाल ठाकुर, मुकेश कुमार, यशवंत पांडेय आदि ने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम पर विस्तार से चर्चा किया।