April 24, 2021

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कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रॉटोकॉल को लेकर हुई बैठक आवश्यक दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने का निर्देश*

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*कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रॉटोकॉल को लेकर हुई बैठक आवश्यक दवाओं की कीमत पर निगरानी रखने का निर्देश*

*(गुड्डू राज)*

दरभंगा : जिला समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉ.त्यागराजन एस.एम.की अध्यक्षता में कोरोना कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं व्यवस्थित ईलाज के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 ट्रीटमेन्ट प्रॉटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर दरभंगा सिविल सर्जन,सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,सहायक औषधि नियंत्रक एवंऔषधि निरीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कोविड-19 ट्रीटमेन्ट प्रॉटोकॉल में कोविड-19 के माईल्ड मामले में होम आइसोलेशन के लिए तथा मॉडरेट एवं सिभियर मामलें में आवश्यक दवाओं की सूची जारी की गयी है। उन दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हो इस पर निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक,दरभंगा को दिया गया। कोविड-19 ट्रीटमेन्ट प्रॉटोकॉल में बताया गया है कि जब 94 प्रतिशत से कम रहेगा,तो उसे माईल्ड केस 90 से 94 प्रतिशत के बीच रहेंगा, तो उसे मॉडरेट केस और जब 90 प्रतिशत से कम हो जाएगा,तो उसे सिभियर गंभीर केस मामला माना जाएगा। तीनों मामलें में अलग-अलग दवाओं की सूची जारी की गयी है। जैसे होम आइसोलेशन के मामलें में 12 वर्ष से नीचे के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्रृ महिलाओं को छोड़कर वयस्क के लिए Paracetamol (500mg)-20 टेबलेट, Doxycycline (100mg) -10 टेबलेट, B-Complex including Vit.B12 – 10 टेबलेट,Vitamin C (500mg) -20 टेबलेट एवं  Zinc (50mg) – 10 टेबलेट तथा 12 वर्ष से नीचे के बच्चे तथा गर्भवती एवं धात्रृ महिलाओं के लिए Paracetamol (500mg) – 20 टेबलेट, Azithromycin (500mg) – 05 टेबलेट, B-Complex including Vit.B12 – 10 टेबलेट, Vitamin C (500mg) – 20 टेबलेट एवं  Zinc (50mg) – 10 टेबलेट  दिया जाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 कोरोना के मॉडरेट एवं सिभियर मामलें में अलग-अलग दवाएँ अधिसूचित की गयी है। सिभियर मामलें में आवश्यक दवा – रेमडीसिविर का आवंटन डी.एम.सी.एच.एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य विभाग,बिहार के गूगल सीट पर माँग  ईलाजरत मरीजों की संख्या के आधार पर स्वयं अस्पतालों द्वारा की जाएगी। मांग के अनुरूप प्रतिदिन राज्य स्तर से दवा उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक औषधि नियंत्रक,को दरभंगा के अधिकृत स्टॉकिस्ट के माध्यम से प्रतिदिन इन दवाओं को संबंधित अस्पतालों को माँग के अनुरूप मँगवा कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा मँगवाई गयी दवा अन्य जिले को नहीं दी जाएगी। क्योंकि सभी जिलों के अस्पतालों द्वारा स्वयं आवश्यक दवा की माँग इलाजरत मरीजों के आधार पर किया जाना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए आवश्यक किसी भी दवा की किमत विक्रेता द्वारा एम.आर.पी.से अधिक नहीं ली जाए इसपर जिले के सभी औषधि निरीक्षक निगरानी रखेंगे। साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी भी नजर रखेंगे। उन्होंने दरभंगा के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिये और कहा कि कहीं भी किसी विक्रेता द्वारा ग्राहकों से अधिक किमत लेने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कारवाई की जाए।उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के व्यवसायिक संघ के साथ बैठक कर इस तथ्य से अवगत करा देने के निर्देश दिये। बैठक में दवा व्यवसायिक संघ,दरभंगा के सचिव एवं उनके पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे।जिलाधिकारी ने उन्हें भी अपने व्यवसायियों को इन तथ्यों से अवगत करा देने के निर्देश दिये। बैठक में उप निदेशक,जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता,सिविल सर्जन डॉ.संजीव कुमार सिन्हा,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार,पुलिस उपाधीक्षक सदर अनोज कुमार, डी.पी.एम.हेल्थविशाल कुमार व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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