April 8, 2021

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कोरोना से सावधान और सतर्क रहें- जिलाधिकारी – मास्क का प्रयोग अवश्य करें – कोविड-19 प्रोटोकॉल का अचूक रुप से पालन करें

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कोरोना से सावधान और सतर्क रहें- जिलाधिकारी

– मास्क का प्रयोग अवश्य करें
– कोविड-19 प्रोटोकॉल का अचूक रुप से पालन करें

– सरकारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें।
मुजफ्फरपुर। 8 अप्रैल
कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने जिलेवासियों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन किया जाए। सभी लोग अचूक रूप से मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। सैनिटाइजर का उपयोग करें।उन्होंने कहा है कि सतर्कता एवं बचाव ही सुरक्षा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस वैश्विक महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। कहां की सतर्कता बरती जाए। साथ ही सरकार के निर्देशों का अनुपालन भी किया जाए तभी हम कोरोना को हराने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की गति को भी बढ़ाई जा रही है। कहा की टेस्टिंग के साथ-साथ समानांतर रूप से टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। हर स्तर पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है।

अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने की अपील

वही इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने कहा है कि आगामी कुछ दिनों में चैती छठ, बसंतीय नवरात्रा, रामनवमी तथा अन्य पर्व- त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में आम लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरशःपालन करना अनिवार्य है। साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है।उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा मास्क पहनो अभियान निरंतर चलाया जा रहा है साथ ही लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ सख्ती बरतते हुए जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी ,बस एवं रेलवे स्टेशन तथा अन्य ऐसे जगहों पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जांच अभियान जारी है।

उन्होंने स्पष्ट कहा लोगों को सावधान/सतर्क रहने की जरूरत है। कहा कि जानबूझकर सरकारी निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट के तहत विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मालूम हो कि स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 11 अप्रैल तक बंद है। सभी प्रकार के आयोजनों (सरकारी/ निजी) 5 अप्रैल से अप्रैल के अंत तक प्रतिबंधित हैं। विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रम में सहभागिता हेतु संख्या निर्धारित की गई है।पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक यात्रियों को किसी भी परिस्थिति में बैठाने की अनुमति नहीं है। यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक की गई।

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