लालगंज ,पंचायत सरकार भवन करताहाँ में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
लालगंज ,पंचायत सरकार भवन करताहाँ में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार हाजीपुर वैशाली के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह एवं अवर न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव राजेश कुमार के निर्देशानुसार पारा विधिक सेवक संतोष कुमार और अमरेश कुमार और चंद्रशेखर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में लालगंज प्रखंड के पंचायत सरकार भवन करताहाँ में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में किशोर न्याय अधिनियम 2015(जेजे अधिनियम)और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012(पॉक्सो अधिनियम)संदर्भित विषय पर लोगों को जागरूक किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच सुनीता देवी ने की।इस दौरान पीएलभी ने बताया गया की देश में जेजे अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करता हैं, वहीं पोक्सो अधिनियम एक व्यापक क़ानून हैं जो बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोरनोग्राफी के अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता हैं।आज समाज में हर बच्चें की सुरक्षा खुद की भी जिम्मेदारी हैं।18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा के किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार इस दायरे में आता हैं, जो सामान रूप से लड़के और लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करता हैं।इस क़ानून के तहत पंजीकृत मामलों की सुनवाई लिए विशेष अदालत का गठन किया गया हैं।साथ ही लोगों को इसी महीने 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी और इससे होने वाले फायदों की विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यक्रम उपसरपंच देवेंद्र राय,वार्ड सदस्य सुबोध सिंह,केसी शर्मा,नरेश राय,कपिलदेव राय, मुंशी राय, विवेक कुमार,मछु ठाकुर,अमित कुमार, विकास कुमार, बिट्टू कुमार, राहुल आदि मौजूद थे ।