अब शाम चार बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, भीड़ वाले क्षेत्रों पर लगेगा प्रतिबंध
1 min readअब शाम चार बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, भीड़ वाले क्षेत्रों पर लगेगा प्रतिबंध
– रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा
– विवाह में 50 एवं श्राद्ध में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
सीतामढ़ी, 30अप्रैल।
जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवम बढ़ते कोरोना संक्रमण पर तेजी से रोकथाम के लिए आदेश जारी कर निर्देश दिए है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वह कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार से प्राप्त नये गाइडलाइन को सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें। गृह विभाग द्वारा निर्गत आदेश का अक्षरशः संबंधित पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सभी पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करेंगे एवं गृह विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का माइकिंग के द्वारा सभी लोगों को जानकारी देते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।
सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4:00 अपराहन तक बंद हो जाएगी-
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवम जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के आलोक में सभी दुकानें शाम 6:00 बजे के बजाए 4:00 अपराहन से बंद होगी । स्थानीय प्रशासन भीड.-भाड़ की जगह वाली मंडियों पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुली जगह से हस्तांतरित करते हुए अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करेगा । रात्रि कर्फ्यू शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगा, विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी, विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10:00 बजे से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4:00 अपराहन तक बंद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन के भीतर केवल दवा,दूध, राशन सामग्री, फल-सब्जी एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल होम डिलीवरी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के शर्त के साथ खोलने की अनुमति रहेगी तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा| यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं गतिविधियों पर लाग लागू नहीं होगा परंतु कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के अधीन ,औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, ठेेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9:00 बजे तक होम डिलीवरी अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व आदेश यथावत है।